टैक्‍स ऑडिट रिपोर्ट पर राजस्‍थान हाईकोर्ट का फैसला क्‍या पूरे देश पर लागू होगा

2 days ago

Last Updated:September 25, 2025, 12:37 IST

What is Audit Report : क्‍या होती है ऑडिट रिपोर्ट और इसे किस तरह के करदाताओं को भरना जरूरी होता है. रिपोर्ट दाखिल करने की डेडलाइन पर जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला क्‍या पूरे देश में लागू होगा.

टैक्‍स ऑडिट रिपोर्ट पर राजस्‍थान हाईकोर्ट का फैसला क्‍या पूरे देश पर लागू होगाटैक्‍स ऑडिट रिपोर्ट हर साल दाखिल करने की डेडलाइन 30 सितंबर होती है.

नई दिल्‍ली. राजस्‍थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने बुधवार को जारी एक अंतरिम आदेश में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को टैक्‍स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया है. इसके बाद सवाल उठने लगे है कि क्‍या राजस्‍थान हाईकोर्ट का यह फैसला पूरे देश में लागू होगा या सिर्फ राजस्‍थान के ही करदाताओं को इसका लाभ मिलेगा. आखिर टैक्‍स ऑडिट रिपोर्ट होती है क्‍या है और इसे किस तरह के करदाताओं के लिए भरना जरूरी होता है.

हाईकोर्ट ने यह फैसला जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन की याचिका पर दिया. कोर्ट ने सीबीडीटी को इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के लिए भी कहा है. याचिकाकर्ता संघ के अधिवक्ता ने कहा कि बड़ी कंपनियों, ट्रस्ट और व्यापारियों को 30 सितंबर तक अपना वार्षिक ऑडिट पूरा करना होता है और अब इसमें सिर्फ कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि देशभर में हर साल करीब 40 लाख ऑडिट रिपोर्ट दाखिल की जाती हैं, लेकिन इस साल 23 सितंबर तक केवल चार लाख रिपोर्ट ही दाखिल हो पाई हैं. ऐसे में शेष 36 लाख रिपोर्ट को अगले कुछ दिनों में दाखिल कर पाना असंभव है.

क्‍यों नहीं दाखिल हो सकी ऑडिट रिपोर्ट
जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सोनी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि कर ऑडिट रिपोर्ट की सुविधा 18 जुलाई को शुरू हुई थी और 14 अगस्त को इसमें बड़े बदलाव किए गए थे. इस वजह से करदाताओं को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सका. ऊपर से तकनीकी खराबी की वजह से भी लाखों करदाता अपनी ऑडिट रिपोर्ट अभी तक नहीं दाखिल कर सके हैं.

किसे देनी पड़ती है ऑडिट रिपोर्ट

इनकम टैक्‍स की धारा 44एबी के तहत आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज्‍यादा है तो टैक्‍स ऑडिट जरूरी होगा. जिनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपये तक है, लेकिन 95 फीसदी भुगतान डिजिटल रहा है तो उन्‍हें भी टैक्‍स ऑडिट कराना होगा. सभी प्रोफेशनल्‍स जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपये से ज्‍यादा है, उन्‍हें भी टैक्‍स ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है. इन प्रोफेशनल्‍स में डॉक्‍टर, सीए, वकील और आर्किटेक्‍चर आदि आते हैं. ऐसे कारोबारी या प्रोफेशनल्‍स जो अपना मुनाफा सरकार की ओर से तय दर से कम दिखाते हैं, उन्‍हें भी टैक्‍स ऑडिट कराना जरूरी होता है.

क्‍या पूरे देश पर लागू होगा आदेश
टैक्‍स एक्‍सपर्ट का कहना है कि जोधपुर हाईकोर्ट का यह फैसला सिर्फ राजस्‍थान में ही लागू होगा. अगर सीबीडीटी सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है या रिव्‍यू पिटीशन दाखिल करता है तो जैसा आदेश सुप्रीम कोर्ट से आएगा, वही देशभर में लागू होगा. फिलहाल करदाताओं को सीबीडीटी की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार है. इस बात की भी बड़ी संभावना है कि सीबीडीटी ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की डेडलाइन पूरे देश में बढ़ा दे.

Pramod Kumar Tiwari

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...और पढ़ें

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...

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Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

September 25, 2025, 12:37 IST

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