Last Updated:May 20, 2025, 23:08 IST
सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन नेवी को 2007 बैच की अधिकारी सीमा चौधरी को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है और एक सप्ताह में पालन करने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में बड़ा फैसला सुनाया है.
हाइलाइट्स
सुप्रीम कोर्ट ने नेवी को सीमा चौधरी को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया.सर्वोच्च अदालत ने अफसरों के रवैये को अहंकारी करार दिया.नेवी को एक सप्ताह में आदेश का पालन करने को कहा.बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन नेवी को 2007 बैच की ‘शॉर्ट सर्विस कमीशन’ अधिकारी सीमा चौधरी को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है. नौसेना के रवैये पर नाराजगी जताते हुए जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, बस बहुत हो गया. क्या नेवी के अधिकारी सोचते हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज कर सकते हैं? अपना अहं त्यागें और तुरंत स्थायी कमीशन दें.
पीठ ने नेवी और केंद्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बालासुब्रमण्यम से कहा कि वे एक सप्ताह के भीतर सीमा चौधरी के मामले पर विचार करें और उन्हें स्थायी कमीशन दें. कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब सीमा चौधरी ने सभी मानकों को पूरा किया है, तो उन्हें स्थायी कमीशन क्यों नहीं दिया गया. सीमा चौधरी हरियाणा के अंबाला की रहने वाली हैं. 6 अगस्त 2007 को वे इंडियन नेवी में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल हुई थीं. उन्हें 6 अगस्त 2009 को लेफ्टिनेंट और 6 अगस्त 2012 को लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में प्रमोशन मिला. नवंबर 2016 और अगस्त 2018 में उनकी सेवा को दो-दो साल के लिए बढ़ाई गई. लेकिन, 5 अगस्त 2022 को उन्हें रिटायर कर दिया गया. सीमा चौधरी ने दावा किया कि उन्हें गलत तरीके से स्थायी कमीशन से वंचित किया गया, जबकि वे 2007 बैच की एकमात्र सेवारत JAG अधिकारी थीं. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए नेवी के चयन बोर्ड की कार्यवाही और उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट्स (ACR) की समीक्षा की.
नेवी ने क्या कहा
नेवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बालासुब्रमण्यम ने तर्क दिया कि सीमा चौधरी की तीन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट्स में प्रतिकूल टिप्पणियां थीं, जिन्हें स्थायी कमीशन के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इन टिप्पणियों को समीक्षा अधिकारी और अंतिम प्राधिकारी ने खारिज कर दिया था, और सीमा को पूरे 7.6 अंक दिए गए थे. कोर्ट ने सवाल उठाया, जब सभी मानक पूरे किए गए हैं, तो फिर उन्हें स्थायी कमीशन क्यों नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने नेवी के रवैये को अहंकारी करार देते हुए कहा कि यह लैंगिक समानता के सिद्धांतों और कोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 26 फरवरी 2024 को पारित उसका फैसला अंतिम है, और नौसेना को इसे लागू करना होगा.
स्थायी कमीशन की लड़ाई लंबी
यह मामला सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की दशकों पुरानी लड़ाई का हिस्सा है. 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को नौसेना में स्थायी कमीशन देने के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें सीमा चौधरी ने भी याचिका दायर की थी. उस समय कोर्ट ने कहा था कि लैंगिक आधार पर भेदभाव अस्वीकार्य है और यह राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका को कमजोर करता है. सीमा चौधरी की वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी ने 2020 में तर्क दिया था कि यह मामला केवल कल्याणकारी उपायों का नहीं, बल्कि लैंगिक समानता और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की समग्र भागीदारी का है. 26 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए नौसेना को सीमा चौधरी के मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए चयन बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था.
क्यों आया कोर्ट का कड़ा रुख
सुप्रीम कोर्ट ने नेवी की लापरवाही पर नाराजगी जताई. 2024 में कोर्ट ने पहले ही नेवी को एक नया चयन बोर्ड गठित करने का आदेश दिया था, लेकिन नौसेना ने इस पर अमल नहीं किया. मंगलवार को कोर्ट ने कहा, नेवी को अपने अहं को छोड़ना होगा. यह कोर्ट का स्पष्ट निष्कर्ष है कि सीमा चौधरी के मामले पर अलग से विचार किया जाना चाहिए. फिर भी अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? कोर्ट ने नेवी को चेतावनी दी कि यदि वह एक सप्ताह के भीतर आदेश का पालन नहीं करती, तो कोर्ट और सख्त कदम उठाएगा.
Mr. Gyanendra Kumar Mishra is associated with hindi.news18.com. working on home page. He has 20 yrs of rich experience in journalism. He Started his career with Amar Ujala then worked for 'Hindustan Times Group...और पढ़ें
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