बैंक खाता हो क्रेडिट कार्ड या फिर आधार, कल से बदल जाएंगे सारे नियम

11 hours ago

Last Updated:October 31, 2025, 14:43 IST

Financial Changes From 1 November : बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड और एनपीएस जैसी सुविधाएं तो आज करोड़ों लोगों के पास हैं. अगर आप भी इनमें से किसी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं तो 1 नवंबर की तारीख नोट कर लीजिए. कल से ऐसे ही फाइनेंशियल चीजों से जुड़े 7 नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है.

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वैसे तो सालभर किसी न किसी वित्‍तीय नियम में बदलाव होते ही रहते हैं, लेकिन 1 नवंबर से एकसाथ 7 नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी है. इस बदलाव के साथ आपके वित्‍तीय चीजों से जुड़े नियमों में भी बदलाव होगा. बदलाव के तहत जीएसटी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, एनपीएस सहित कई चीजों से जुड़े नियम बदल जाएंगे. इसमें पेंशन और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सेवाओं में भी बदलाव किया जा रहा है.

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1 नवंबर से सबसे बड़ा बदलाव आधार अपडेट करने को लेकर किया गया है. UIDAI ने कल से बच्‍चों के आधार अपडेट करने पर बायोमीट्रिेक फीस के रूप में लगने वाले 125 रुपये का शुल्‍क समाप्‍त कर दिया है. 1 नवंबर से अगले एक साल तक बच्‍चों के आधार अपडेट करने पर कोई शुल्‍क नहीं देना पड़ेगा. हालांकि, बड़ों के आधार कार्ड में नाम, जन्‍मतिथ‍ि, पता और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 75 रुपये का शुल्‍क देना पड़ेगा, जबकि आंखों के स्‍कैन और फिंगरप्रिंट जैसे बायोमीट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये का शुल्‍क लगेगा. यह सारे अपडेट आप बिना किसी डॉक्‍यूमेंट के भी करा सकेंगे.

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बैंकों ने अपने ग्राहकों के नॉमिनेशन के नियमों में भी कल से बदलाव किया है. अब ग्राहकों को एक अकाउंट के लिए 1 लोगों को नॉमिनी बनाने की छूट मिलेगी. यह सुविधा लॉकर और सेफ में रखे आइटम पर भी मिलेगी. इस बदलाव का मकसद कस्‍टमर के परिवारों को उनके फंड और लॉकर तक आसान पहुंच उपलब्‍ध कराना है. बैंकों ने नॉमिनी के नाम अपडेट करने से लेकर उसमें बदलाव करने तक के नियम और प्रक्रिया को अब और आसान कर दिया है.

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जीएसटी की घटी हुई दरें भले ही सामानों पर 23 सितंबर से लागू हो चुकी हैं, लेकिन जीएसटी परिषद की ओर से बनाए गए स्‍लैब 1 नवंबर से प्रभावी होंगे. सरकार ने कुछ खास आइटम पर स्‍पेशल जीएसटी स्‍लैब लगाए हैं. पहले जीएसटी में 5, 12, 18 और 28 फीसदी का स्‍लैब होता था. अब 12 और 28 फीसदी स्‍लैब को खत्‍म कर दिया गया है, जबकि लग्‍जरी और हानिकारक उत्‍पादों पर 40 फीसदी का नया स्‍लैब लगा दिया गया है. यह नया स्‍लैब 1 नवंबर से प्रभावी होगा.

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूपीएस के चुनाव की डेडलाइन भी बढ़ा दी है. जो कर्मचारी अभी तक एनपीएस के तहत लाभ ले रहे हैं, उन्‍हें गारंटी वाली पेंशन योजना यूपीएस में ट्रांसफर करने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 नंबर कर दी गई है. सरकार ने अप्रैल में ही यूपीएस को लागू किया था, जिसकी डेडलाइन पहले जून तक थी, फिर बढ़ाकर सितंबर की गई और अब नवंबर कर दी गई है.

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देश के करोड़ों पेंशनधारकों के लिए भी नवंबर का महीना काफी खास होने वाला है. पेंशनधारकों को अपनी पेंशन आगे भी जारी रखने के लिए 1 नवंबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है और इसे हर हाल में 30 नवंबर तक अपडेट करना होगा. यह सर्टिफिकेट अपने बैंक की शाखा पर भी जमा कर सकते हैं और जीवन प्रमाण पोर्टल पर भी इसे अपलोड किया जा सकता है. अगर 30 नवंबर की डेडलाइन मिस हुई तो पेंशन बंद भी हो सकती है.

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पंजाब नेशनल बैंक में जिनके भी लॉकर हैं, उन ग्राहकों के लिए भी 1 नवंबर की तारीख खास रहने वाली है. देशभर में पीएनबी ने अपने लॉकर चार्ज में बलदाव किया है. नई दरें लॉकर की साइज और कैटेगरी के हिसाब से निर्धारित की जाएगी. माना जा रहा है क‍ि बैंक 1 नवंबर को नए शुल्‍क का ऐलान कर सकता है और इसे नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिनों के भीतर लागू भी कर दिया जाएगा.

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देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने 1 नवंबर से एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर 1 फीसदी शुल्‍क लगा दिया है. यह शुल्‍क एजुकेशन से जुड़े भुगतान करने पर वसूला जाएगा, जब यूजर किसी थर्ड पार्टी ऐप के जरिये कार्ड का भुगतान करने फीस जमा करेंगे. इसमें मोबीक्विट या क्रेड जैसे ऐप भी शामिल होंगे और स्‍कूल के अपने स्‍पेशल ऐप पर भी शुल्‍क वसूला जाएगा. इसके अलावा, वॉलेट में 1 हजार से ज्‍यादा रुपये लोड करने पर भी बैंक 1 फीसदी का शुल्‍क वसूलेगा.

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First Published :

October 31, 2025, 14:43 IST

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