Last Updated:January 08, 2026, 16:41 IST
जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के बाद वह विवादों में आ गए थे. (फाइल फोटो)नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका पर फैसला बृहस्पतिवार को सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही संसदीय समिति की वैधता को चुनौती दी थी. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने वर्मा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा तथा संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों से सोमवार तक लिखित जवाब देने को कहा है.
जस्टिस यशवंत वर्मा के वकील ने लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित समिति के समझ पेश होने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा को बढ़ाने की मांग को खारिज किया. जस्टिस यशवंत वर्मा को 12 जनवरी को कमेटी के सामने पेश होना है. सुनवाई के दौरान, रोहतगी और लूथरा ने संसदीय समिति के गठन में अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाया और कहा कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम 1968 के तहत, केवल लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ही किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के हकदार हैं.
मेहता ने संसदीय समिति के गठन का बचाव करते हुए कहा कि यदि प्रस्ताव दोनों सदनों में स्वीकार कर लिया गया है, तो जांच समिति का संयुक्त रूप से गठन लोकसभा अध्यक्ष और सभापति द्वारा किया जाएगा. 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए जांच समिति गठित करने में कोई रोक नहीं है. वहीं इस तरह के एक प्रस्ताव लाने के संबंध में दिये गए नोटिस को राज्यसभा ने खारिज कर दिया था.
जस्टिस वर्मा को 14 मार्च को नई दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेज दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर को जस्टिस वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी जिसमें जांच समिति के गठन को चुनौती दी गई थी और लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और संसद के दोनों सदनों के महासचिवों को नोटिस जारी किए थे.
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राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
January 08, 2026, 16:21 IST

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