Last Updated:April 14, 2025, 10:50 IST
Bengaluru News:विदशी नागरिकों को मकान देने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने कई मकान मालिकों को अरेस्ट किया है. बताया जा रहा है इन मकानों में जो विदेशी लोग रह रहे थे वह निर्धारित समय से अधिक समय तक भारत में ही रुके...और पढ़ें

बेंगलुरु में विदेशी नागरिकों को मकान किराए पर देने पर मकान मालिक पर केस दर्ज हुआ, जानें क्यों?
हाइलाइट्स
पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.10 विदेशी नागरिकों की पहचान की जो निर्धारित समय से अधिक समय तक रह रहे थे.एफआरआरओ के सामने पेश करने के बाद एक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया.बेंगलुरु. विदेशी नागरिकों को घर किराए पर देने के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक विशेष अभियान के दौरान, सीसीबी अधिकारियों ने 10 विदेशी नागरिकों की पहचान की जो निर्धारित समय से अधिक समय तक रह रहे थे और उन्हें विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रार ऑफिस (एफआरआरओ) के सामने पेश करने के बाद एक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया.
पुलिस ने उन मकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है जो बिना एफआरआरओ को सूचित बिना सूचना दिए विदेशी नागरिकों को अपने घर किराए पर दिए थे. उनके खिलाफ भी विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. ये घर राममूर्ति नगर, बनासवाड़ी, परप्पना अग्रहरा, सोलादेवनहल्ली और वर्थुर में किराए पर दिए गए थे.
क्या है नियम?
पिछले महीने, शहर के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने घोषणा की थी कि पिछले कुछ वर्षों में 70 मकान मालिकों के खिलाफ विदेशी नागरिकों को एफआरआरओ को सूचित किए बिना घर किराए पर देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. नियमों के अनुसार, मकान मालिकों को अपने विदेशी किरायेदारों का विवरण एफआरआरओ पोर्टल पर घर किराए पर देने के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना होता है. यह विवरण ऑनलाइन उपलब्ध फॉर्म सी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
एक मकान मालिक को ठहराया दोषी
पिछले महीने, शहर के दक्षिणपूर्वी हिस्से में स्थित बंडेपल्या के एक मकान मालिक को स्थानीय अदालत ने अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मकान मालिकों को एफआरआरओ से मंजूरी मिलने के बाद एक प्रिंटआउट रखना होता है. पिछले कुछ वर्षों में, हमने विदेशी अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन करने के लिए 70 मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं. 70 मामलों में से 42 मामले विचाराधीन हैं, और एक मामले में सजा सुनाई गई है.
Location :
Delhi,Delhi,Delhi
First Published :
April 14, 2025, 10:50 IST