Last Updated:November 20, 2025, 09:02 IST
Passport Rules for Single Name Holders – जिन लोगों का ‘सिंगल वर्ड नेम’ है, क्या उनको पासपोर्ट बनवाने में परेशानी आती है,अगर यहां नहीं आती तो और कहां कहां परेशानी आती है. इससे बचने का तरीके क्या हैं, बता रहे हैं विदेश मंत्रालय के अधिकारी.
आईएफएस अधिकारी अनुज स्वरूप ने दिया लोगोे के सवालों का जवाब.नई दिल्ली. पासपोर्ट बनवाना अब पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा है. अगर आपके पास सभी जरूरी कागजात हैं तो बहुत ही आसानी से बनवाया जा सकता है. हालांकि अगर नाम की स्पेलिंग में एक भी वर्ड इधर से उधर है तो जरूर आपको परेशानी आ सकती है. पर किसी का ‘सिंगल वर्ड’ का नाम है यानी उसके नाम में लास्ट नेम नहीं है तो क्या पासपोर्ट बनवाने में परेशानी आ सकती है? अप्लाई करते समय लास्ट नेम में क्या भरना होता है? इस वजह से और कहां-कहां परेशानी आती है, बता रहे हैं विदेश मंत्रालय के अधिकारी.
पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते समय नाम भरने के लिए तीन ब्लाक होते हैं, पहला फर्स्ट नेम, दूसरा मिडल नेम और तीसरा लास्ट नेम. मौजूदा समय मिडिल नेम तो काफी कम लोगों का होता है लेकिन फर्स्ट और नास्ट नेम होता है. लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनका लास्ट नेम किसी भी आधिकारिक कागजात में दर्ज नहीं होता है. ऐसे लोगों के मन में अप्लाई करते समय लास्ट नेम को लेकर सवाल उठता है.
पासपोर्ट में कोई परेशानी नहीं
विदेश मंत्रालय के आईएफएस अधिकारी अनुज स्वरूप बताते हैं कि अगर किसी का आधिकारिक कागजात में सिंगल नेम है तो वो सिंगल नेम ही भर सकता है. पासपोर्ट भी सिंगल नेम से बन जाएगा. लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि सभी पासपोर्ट के लिए जरूर कागजात में एक ही जैसा नाम होना चाहिए. इस तरह पासपोर्ट अप्लाई करने से बनने तक में कोई परेशानी नहीं आएगी.
इन दो जगह आ सकती है परेशान
ऐसे लोगों को दो जगह परेशानी आ सकती है. कई देशों के वीजा अप्लाई करते समय लास्ट नाम लिखना जरूरी होता है. उसके बगैर फार्म कंपलीट नहीं होगा और आप फार्म को सम्मिट नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा फ्लाइट का टिकट बनवाते समय भी इन लोगों को परेशानी से रूबरू होना पड़ता है.
क्या है इसका समाधान
आईएफएस अधिकारी अनुज स्वरूप ने बताया कि जिस देश में वीजा अप्लाई करते समय फर्स्ट और लस्ट नेम अनिवार्य है, वहां पर दोनों जगह फर्स्ट नेम ही भरना होगा. उदाहरण के लिए किसी का नाम सिर्फ सिद्धार्थ है तो उसे फर्स्ट और लास्ट दोनों नेम में सिद्धार्थ भरना होगा.
वहीं, फ्लाइट टिकट के मामले में आईआरसीटीसी के पीआरओ वीके भट्टी ने बताया सिंगल नेम वालों को यहां पर दोनों जगह एक ही नाम भरना होगा, तभी फ्लाइट का टिकट बन पाएगा.
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Location :
New Delhi,New Delhi,Delhi
First Published :
November 20, 2025, 09:02 IST

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