किराएदार ने नहीं किया मकान खाली, तो सुप्रीम कोर्ट ने शख्स को भेजा तिहाड़ जेल

1 hour ago

Last Updated:September 27, 2025, 01:23 IST

किराएदार ने नहीं किया मकान खाली, तो सुप्रीम कोर्ट ने शख्स को भेजा तिहाड़ जेलसुप्रीम कोर्ट ने किराएदार को अवमानना का दोषी पाया. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में किराये का मकान खाली करने के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने पर दो व्यक्तियों को अवमानना ​​का दोषी ठहराया और उनमें से एक को कारावास की सजा सुनाई. जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने अवमानना करने वाले को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई और अधिकारियों को उसे हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेजने का निर्देश दिया.

यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश से उत्पन्न हुआ है जिसमें किराया नियंत्रण प्राधिकरण के किरायेदारों/अवमानना करने वालों को बेदखल करने के निर्देश को बरकरार रखा गया था. अवमानना करने वाले को दो महीने के भीतर ‘सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी’ को एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया गया. ऐसा नहीं करने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी.

पीठ ने कहा, ‘अवमानना करने वाले दोनों इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का जानबूझकर पालन न करने तथा रिकॉर्ड के विपरीत बार-बार गलत और भ्रामक बयान देने का प्रयास करने के दोषी हैं.’

Rakesh Ranjan Kumar

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें

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Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

September 27, 2025, 01:23 IST

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