Last Updated:July 25, 2025, 16:32 IST
HC News: INX मीडिया घोटाले से जुड़ा CBI की तफ्तीश से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की जमानत की शर्तो में छूट का विरोध एजेंसी ने किया. केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट म...और पढ़ें

हाइलाइट्स
CBI ने कार्ति चिदंबरम की जमानत शर्तों में छूट का विरोध किया.CBI ने कार्ति की विदेश यात्रा की अनुमति के खिलाफ सख्त रुख अपनाया.अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी.नई दिल्ली. INX मीडिया घोटाले की जांच से जुड़े एक मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की जमानत शर्तों में छूट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को जोरदार बहस देखने को मिली. केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने कार्ति की विदेश यात्रा की अनुमति के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट में कहा कि एक बार पहले भी एक सांसद (विजय माल्या) देश से बाहर गया और अब ब्रिटेन में बैठा है.
CBI ने विजय माल्या का नाम लिए बिना तंज कसा और कहा कि सांसद होना भागने की गारंटी नहीं देता. एजेंसी की दलील थी कि चिदंबरम को हर विदेश यात्रा से पहले अदालत से इजाजत लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पास देश छोड़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं. इस पर हाईकोर्ट ने सीधा सवाल दागा कि क्या अगर एक व्यक्ति भाग गया तो क्या आप मानते हैं कि हर कोई भाग जाएगा? अदालत ने CBI के सामान्यीकरण पर सवाल उठाया, लेकिन एजेंसी ने अपनी चिंताओं को दोहराया.
कार्ति चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि वह एक सक्रिय सांसद हैं, संसद में मौजूद रहते हैं और उनका कोई भागने का इरादा नहीं है. उन्होंने व्यंग्य में कहा कि वह ब्रिटेन के सांसद बनने नहीं जा रहे. अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी.
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