Last Updated:May 22, 2025, 15:51 IST
Fastag News- एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान फास्टैग ब्लैक लिस्ट होने पर तनाव में आने की जरूरत नहीं है. ऐसे में टोलकर्मी आपको परेशान नहीं कर सकता है. जान लें एनएचएआई का यह खास नियम.

वाहन चालकों ने इस संबंध की शिकायत.
हाइलाइट्स
टोलकर्मी सिटम बंद करने का देते हैं हवालादूसरी टोल लेन में जाने को बोलता हैएनएचएआई स्पष्ट कियानई दिल्ली. अगर आप एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे से सफर कर रहे हैं, टोल गेट पर पहुंचने पर मालूम होता है कि आपका फास्टैग या तो ब्लैक लिस्ट हो गया है या उसमें पैसे नहीं हैं और तनाव में आ जाते हैं कि अब टोलकर्मी से जद्दोजहद करनी पड़ेगी. ऐसे वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है. लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. एनएचएआई का यह नियम आपके लिए जानना जरूरी है.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार देशभर में 1.5 लाख किमी. एनएचएआई का कुल नेटवर्क है. इसमें करीब 90 हजार किमी. नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया के पास हैं.जिनमें 45000 किमी. पर टोल लगता है. इन एनएच पर 1063 टोल प्लाजा हैं. इनमें रोजाना लाखों वाहन ऐसे हैं, जिनका रोजाना आना और जाना होता है.
यह होती है परेशानी
एनएचएआई के अधिकारी के अनुसार कई बार शिकायत मिलती है कि फास्टैग ब्लैक लिस्ट या उसमें पैसे खत्म होने पर टोल कर्मी टोल कर्मी वापस दूसरी टोल लेन से गाड़ी निकलने को कहता है. वो कहता है कि पूरा सिस्टम दोबारा से चालू करना पड़ेगा. इस वजह से वाहन चालक और टोल कर्मी में झगड़ा शुरू हो जाता है. क्योंकि वाहन चालक को दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा, जिसमें समय लगना तय है.
ऐसा नहीं है कोई नियम
एनएचएआई के अनुसार ऐसा कोई नियम नहीं है कि फास्टैग ब्लैक लिस्ट होने या पैसे खत्म होने पर वाहन चालक को दूसरे टोल लेन पर भेजा जाए. ऐसे वाहनों का टोल लेने के लिए सिस्टम को दोबारा से चालू करने की जरूरत नहीं है. एनएचएआई अधिकारी के अनुसार वह किसी और वजह से वापस लौटने को कहता है.
यहां करें शिकायत
एनएचएआई के अनुसार अगर फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने पर कोई टोलकर्मी वाहन को वापस दूसरी लेन पर ले जाने के लिए कहता है तो वाहन चालक तुरंत 1030 पर संबंधित टोल प्लाजा की शिकायत करे, एनएचएआई उस पर कार्रवाई करेगा.
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Location :
New Delhi,Delhi