Last Updated:July 02, 2025, 13:32 IST
Herald Case Live Updates: नेशनल हेराल्ड मामले की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपी हैं. एएसजी राजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने एजेएल की संपत्ति हथियान...और पढ़ें

सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ASG एसवी राजू ने अदालत में बड़ा दावा किया.
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई शुरू हुई. यह सुनवाई विशेष सीबीआई/ED न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में हुई, जिसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है.
इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं. उन्होंने इससे पहले हुई सुनवाइयों के बिंदुओं को दोहराते हुए इस मामले की रूपरेखा स्पष्ट की और कोर्ट से आग्रह किया कि वह भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 226 और 227 पर ध्यान दे.
एएसजी राजू ने क्या कहा?
एएसजी राजू ने कहा कि, ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) नाम की एक कंपनी थी, जो मुनाफा नहीं कमा रही थी, लेकिन उसके पास करीब 2000 करोड़ रुपये की संपत्तियां थीं. उसे अपने दिन-प्रतिदिन के खर्च चलाने में कठिनाई हो रही थी.’
उन्होंने आरोप लगाया कि एजेएल ने कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिसे बाद में वापस करने से इनकार कर दिया गया. उन्होंने कहा, ‘अगर किसी के पास इतनी बड़ी संपत्ति हो और वो कर्ज न चुका सके, तो यह सवाल खड़े करता है. आम परिस्थितियों में कोई भी समझदार व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचकर कर्ज चुका देता. लेकिन यहां उद्देश्य अलग था.’
एएसजी ने तर्क दिया कि कांग्रेस पार्टी की मंशा एजेएल की संपत्ति को हथियाने की थी और इसके लिए ‘यंग इंडिया’ नाम की कंपनी के जरिये 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति को मात्र 90 करोड़ के कर्ज के बहाने ट्रांसफर करने की साजिश रची गई.
सोनिया-राहुल पर क्या आरोप
एएसजी राजू ने सीधे तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि, ‘वे दोनों इस 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति वाली कंपनी को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे.’ उन्होंने सवाल उठाया कि, ‘कोई भी समझदार व्यक्ति किसी कंपनी को इतना कर्ज क्यों देगा, जो पहले ही डिफॉल्ट कर चुकी हो?’
इस पर कोर्ट ने एएसजी से पूछा कि, ‘क्या आप यह कह रहे हैं कि इस स्तर पर केवल अपराध के संज्ञान (cognisance) का मुद्दा ही प्रासंगिक है, और समन जारी करने का अधिकार बाद में आता है?’
इस पर एएसजी राजू ने उत्तर दिया, ‘जी हां, इस चरण पर केवल संज्ञान का मुद्दा देखा जाना चाहिए. समन की प्रक्रिया डिस्चार्ज एप्लिकेशन के समय प्रासंगिक होगी.’ एएसजी राजू ने फिर कोर्ट को सूचित किया कि वे आज या कल तक अपनी बहस पूरी कर लेंगे. इसके बाद कोर्ट में इस मामले को लेकर अगली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
क्या है नेशनल हेराल्ड मामला?
नेशनल हेराल्ड केस में आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर घाटे में चल रही एजेएल को कर्ज दिया और फिर यंग इंडिया नामक एक कंपनी बनाकर उस कर्ज के बहाने उसकी संपत्ति पर नियंत्रण पा लिया.
यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रमुख हिस्सेदारी है. यह मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर शुरू हुआ था.
An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T...और पढ़ें
An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T...
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Location :
New Delhi,Delhi