1 फरवरी से बढ़ेगी कीमत, लेकिन अभी से 10 वाली सिगरेट बिक रही 12 रुपये में, कहां कर सकते हैं शिकायत?

1 hour ago

Last Updated:January 20, 2026, 11:45 IST

Consumer Complaint : क्‍या आपके मोहल्‍ले और आसपास की दुकानों पर भी सिगरेट महंगी कीमत पर बेची जा रही है तो अब ज्‍यादा पैसे चुकाने बंद कीजिए. 1 फरवरी से पहले दुकानदार ऐसा करते हैं तो उनकी शिकायत घर बैठे ही की जा सकती है.

1 फरवरी से पहले ही 10 वाली सिगरेट 12 में बेच रहे दुकानदार, कहां करें शिकायतसिगरेट पर नई एक्‍साइज ड्यूटी लागू होने से पहले ही दुकानदार ज्‍यादा कीमत पर बेच रहे.

नई दिल्‍ली. सिगरेट पीने वाले नए साल की शुरुआत से ही परेशान हैं. सरकार ने तंबाकू उत्‍पादों, सिगरेट और पान मसाला पर जीएसटी बढ़ाने का ऐलान जो कर दिया है. वैसे तो नया जीएसटी रेट 1 फरवरी से लागू होगा, लेकिन उनके आसपास की दुकानों पर अभी से 10 रुपये वाली सिगरेट 12 और 18 वाली 21 या 22 रुपये में बिक रही है. दुकानदार से इसकी शिकायत करने पर टका सा जवाब मिलता है कि सेल्‍समैन और स्‍टाकिस्‍ट ने कीमतें बढ़ा दी हैं तो हम क्‍या करें. यह किसी एक ग्राहक या एक दुकान पर नहीं हो रहा, बल्कि लगभग हर शहर और हर दुकान पर यही लूट मची हुई है.

सरकार ने पिछले महीने कहा था कि 1 फरवरी, 2026 से सिगरेट और तंबाकू उत्‍पादों पर नई एक्‍साइज ड्यूटी लागू की जा रही है. इससे नॉन फिल्‍टर और 65 मिलीमीटर तक के सिगरेट की खुदरा कीमत 2 से 3 रुपये बढ़ जाएगी. वहीं, इससे ज्‍यादा लंबी और प्रीमियम सिगरेट पर यह कीमत 5 से 8 रुपये या फिर इससे भी ज्‍यादा बढ़ सकती है. ग्राहक खुद को इस नई कीमत के लिए तैयार भी कर रहे हैं, लेकिन दिक्‍कत ये है कि बिना एक्‍साइज ड्यूटी बढ़ाए ही दुकानदार इन सिगरेट को महंगी कीमत पर बेच रहे हैं.

खुलेआम हो रही कालाबाजारी
ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे शहरों के दुकानदार ही मनमानी कीमत वसूल रहे हैं, बल्कि दिल्‍ली-मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज में भी एक्‍साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान होने के बाद से ही सिगरेट को महंगी कीमतों पर बेचा जा रहा है. दुकानदार पुरान स्‍टॉक पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं और मार्जिन बढ़ाने के लिए 10 वाली सिगरेट को 12 रुपये में बेच रहे हैं, जो पूरी तरह गैरकानूनी है. लीगल मेट्रोलॉजी एक्‍ट, 2009 और उपभोक्‍ता सुरक्षा अधिनियम, 2019 के तहत दुकानदार पैकेट पर छपी अधिकतम खुदरा मूल्‍य यानी एमआरपी से ज्‍यादा कीमत नहीं वसूल सकते हैं. सिगरेट भी इसी कानून के तहत आती और इसे ज्‍यादा कीमत पर बेचना गैरकानूनी व अवैध है.

कहां और कैसे करें दुकानदार की शिकायत
सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है कि आप राष्‍ट्रीय उपभोक्‍त हेल्‍पलाइन के टोल फ्री नंबर पर इसकी शिकायत करें. इसके लिए टोल फ्री नंबर 1915 अथवा 1800-11-4000 पर कॉल की जा सकती है. आप चाहें तो https://consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यहां आप ज्‍यादा कीमत लिए जाने की फोटो, बिल या अन्‍य सबूत अपलोड कर सकते हैं. इन शिकायत को लोकल अथॉरिटी या लीगल मेट्रोलॉजी विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाता है. जांच में अगर शिकायत सही मिली तो कार्रवाई तय है.

थोक में ज्‍यादा खरीदा है तो…
अगर आप थोक में या फिर बड़ी मात्रा में सिगरेट अथवा कोई भी सामान खरीदते हैं, जिस पर ज्‍यादा मूल्‍य वसूला जा रहा है, तो उसकी शिकायत ऑनलाइन कंज्‍यूमर फोरम के ई-दाखिल पोर्टल पर की जा सकती है. यहां आपकी शिकायत सीधे उपभोक्‍ता आयोग में जाती है. शिकायत करने के यह दोनों ही तरीके ऑनलाइन हैं और ग्राहक घर बैठे यह शिकायत कर सकते हैं, जिन पर जल्‍दी कार्रवाई भी हो जाती है.

ऑफलाइन कहां करें शिकायत
अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन शिकायत से कार्रवाई में देरी होगी तो ऑफलाइन भी इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए लोकल पुलिस या फिर नापतौल विभाग यानी लीगल मेट्रोलॉजी विभाग में इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए दुकान का नाम, पता और प्रोडक्‍ट की कीमत के अलावा जिस कीमत पर उसे बेचा गया है, उसका बिल अथवा फोटो या वीडियो जो भी सबूत हो उपलब्‍ध कराना चाहिए. ज्‍यादातर मामलों में दुकानदार को सीधे नोटिस चला जाता है और उस पर जुर्माना भी लगता है.

About the Author

Pramod Kumar Tiwari

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...और पढ़ें

Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

January 20, 2026, 11:45 IST

homebusiness

1 फरवरी से पहले ही 10 वाली सिगरेट 12 में बेच रहे दुकानदार, कहां करें शिकायत

Read Full Article at Source