Last Updated:September 03, 2025, 13:08 IST
बेंगलुरु में एक 19 वर्षीय लड़की ने योग शिक्षक पर रेप और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. पीड़िता ने कहा कि शिक्षक ने उसे राष्ट्रीय पदक और नौकरी का लालच देकर उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और B...और पढ़ें

Bengaluru Yoga Teacher Rape Case: पश्चिम बेंगलुरु में एक योग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मालिक और Yoga टीचर पर एक 19 वर्षीय लड़की ने रेप और यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है. लड़की का कहना है कि टीचर ने उसे राष्ट्रीय पदक और नौकरी का लालच देकर उसका यौन शोषण किया. इस मामले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
धोखे से बनाए यौन संबंध
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 अगस्त 2025 को, पीड़िता ने पश्चिम बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की. उसने आरोप लगाया कि योग शिक्षक ने धोखे से उसके साथ यौन संबंध बनाए और उसका यौन उत्पीड़न किया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना), धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अभी आरोपी शिक्षक की तलाश कर रही है, जो एक योग संस्थान का मालिक और किसी संगठन का सचिव भी है.
पीड़िता ने बयां किया दर्द
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह कई सालों से योग का अभ्यास कर रही है. वह आरोपी शिक्षक को 2019 से जानती थी, क्योंकि वह एक योग संगठन का सचिव है. 2021 से उसने योग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया. नवंबर 2023 में, जब वह 17 साल की थी, वह इस शिक्षक के साथ थाईलैंड में एक योग इवेंट में हिस्सा लेने गई थी. उसने आरोप लगाया कि वहां शिक्षक ने उसका यौन उत्पीड़न किया, जिसके कारण उसे वह इवेंट बीच में ही छोड़ना पड़ा.
हालांकि, 2024 में पीड़िता ने उसी शिक्षक के योग प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला लिया. उसने बताया कि शिक्षक ने उसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक दिलाने और नौकरी देने का वादा किया. इन झूठे वादों के आधार पर उसने फिर से उसका यौन शोषण किया. शिकायत के अनुसार, आखिरी बार शिक्षक ने 22 अगस्त 2025 को उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए.
गर्भधारण के बाद सामने आया मामला
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता गर्भवती हो गई. उसने पहले अपने माता-पिता को इस यौन उत्पीड़न और शिक्षक के झूठे वादों के बारे में नहीं बताया था. गर्भधारण के बाद जब मामला उजागर हुआ, तब उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज की.
अन्य पीड़िताओं का दावा
पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि वह छह से सात अन्य लड़कियों के नाम दे सकती है, जिनका कथित तौर पर इस शिक्षक ने उसी तरह यौन शोषण किया. पुलिस अब इन दावों की जांच कर रही है और अन्य संभावित पीड़िताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रही है. यह खुलासा इस मामले को और गंभीर बनाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आरोपी ने कई लड़कियों को निशाना बनाया हो सकता है.
पुलिस की कार्रवाई और जांच
पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वे पीड़िता के बयान और सबूतों के आधार पर जांच कर रहे हैं. पॉक्सो एक्ट के तहत यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 में थाईलैंड की घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी. पुलिस अन्य पीड़िताओं के दावों की सत्यता की भी जांच कर रही है और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है.
पॉक्सो एक्ट और BNS धाराएं
पॉक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है. चूंकि 2023 में पीड़िता 18 साल से कम उम्र की थी, इसलिए इस मामले में पॉक्सो एक्ट लागू होता है. इसके अलावा, BNS धारा 69 में धोखे से यौन संबंध बनाने की सजा का प्रावधान है, जिसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. धारा 75 यौन उत्पीड़न से संबंधित है, जिसमें तीन साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है.
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Location :
Bengaluru,Bengaluru,Karnataka
First Published :
September 03, 2025, 13:08 IST