लाखों कंपनियों को बड़ा तोहफा! सरकार ने बढ़ा दी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन

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Last Updated:December 30, 2025, 22:09 IST

Company ITR Deadline : कॉरपोरेट मंत्रालय ने कंपनियों के आईटीआर भरने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है. अब कंपनियां 31 जनवरी तक अपना आईटीआर फाइनेंशियल डिटेल का खुलासा कर सकती हैं.

लाखों कंपनियों को बड़ा तोहफा! सरकार ने बढ़ा दी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइनकॉरपोरेट मंत्रालय ने कंपनियों के आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 जनवरी तक बढ़ा दी है.

नई दिल्‍ली. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने मंगलवार को कंपनियों के लिए वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 जनवरी, 2026 तक बढ़ा दी है. यह विस्तार कंपनी कानून के तहत वित्तवर्ष 2024-25 से संबंधित फाइलिंग के लिए दिया गया है. पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली थी. मंत्रालय ने यह फैसला विभिन्न हितधारकों से मिले आवेदनों को ध्यान में रखते हुए लिया है. कई कंपनियों और पेशेवरों ने फाइलिंग प्रणाली से जुड़ी तकनीकी और प्रक्रियागत समस्याओं की ओर मंत्रालय का ध्यान दिलाया था.

मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हितधारकों से मिले आवेदनों को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि कंपनियों को वित्तवर्ष 2024-25 से संबंधित अपनी वार्षिक फाइलिंग 31 जनवरी 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पूरी करने की अनुमति दी जाए. परिपत्र के अनुसार, अतिरिक्त शुल्क के बगैर दाखिल किए जा सकने वाले ई-फॉर्म में एमजीटी-7, एमजीटी-7ए, एओसी-4, एओसी-4 सीएफएस, एओसी-4 एनबीएफसी (इंड एएस), एओसी-4 सीएफएस एनबीएफसी (इंड एएस) और एओसी-4 (एक्सबीआरएल) शामिल हैं.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी
मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर भी इस निर्णय की जानकारी दी है. मंत्रालय की ओर से की गई पोस्ट के मुताबिक, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वित्तवर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई है और अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गई है. अभी तक जिन कंपनियों ने अपनी फाइनेंशियल डिटेल और आईटीआर दाखिल नहीं की है तो उनके लिए 31 जनवरी तक इस काम को पूरा करने का समय है.

क्‍यों जरूरी है आईटीआर भरना
भारत में चाहे कोई घरेलू कंपनी कारोबार कर रही हो या फिर विदेशी कंपनी. सभी के लिए हर साल अपनी फाइनेंशियल डिटेल देना और इनकम टैक्‍स रिटर्न भरना जरूरी होता है. भले ही कंपनी ने किसी वित्‍तवर्ष में मुनाफा कमाया हो या फिर उसे घाटा हुआ हो, लेकिन उसे रिटर्न तो भरना ही पड़ेगा. इसके लिए पर्सनल इनकम टैक्‍स की तरह कोई लिमिट भी नहीं तय की गई है. ऐसा न करने पर इनकम टैक्‍स एक्‍ट का सीधा उल्‍लंघन माना जाता है.

किन कंपनियों पर लागू होता है नियम
हर साल आईटीआर भरने का नियम सभी प्राइवेट और सरकारी कंपनियों के साथ एलएलपी पर भी लागू होता है. अमूमन कंपनियां अपना रिटर्न भरने के लिए आईटीआर फॉर्म 6 का इस्‍तेमाल करती हैं. कंपनियों के लिए समय पर आईटीआर भरना इसलिए भी जरूरी होता है, क्‍योंकि अगर किसी कंपनी को वित्‍तवर्ष में घाटा हुआ है तो उसे अगले साल के मुनाफे में तभी समाहित किया जा सकता है, जब वे समय पर अपना रिटर्न भरती हैं. डेडलाइन के बाद भरे गए आईटीआर पर इस तरह की सुविधा नहीं दी जाती है.

कैसे कर सकती हैं रिफंड का क्‍लेम
अगर किसी कंपनी का टीडीएस उस पर लगने वाले इनकम टैक्‍स से ज्‍यादा काटा गया है तो इसका रिफंड पाने के लिए आईटीआर भरना बेहद जरूरी होता है. इस आईटीआर के साथ ही सभी कंपनियों को अपनी कमाई और खर्चे की जानकारी भी सरकार यानी कॉरपोरेट मंत्रालय को देनी पड़ती है, ताकि उस पर टैक्‍स की गणना सही तरह से की जा सके. इसका मकसद पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी जरूरी है. कंपनियों को अगर लोन लेना है या निवेश करना है अथवा सरकारी टेंडर उठाना है तो उसके लिए भी आईटीआर जैसे दस्‍तावेज की जरूरत पड़ती है. विदेशी कंपनियों को डबल टैक्‍सेशन का लाभ उठाने के लिए आईटीआर भरना जरूरी होता है.

नहीं भरा आईटीआर तो क्‍या होगा

जुर्माना : अगर कोई कंपनी समय पर आईटीआर नहीं भरती है तो उस पर इनकम टैक्‍स की धारा 234एफ के तहत 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. ब्‍याज : जुर्माने के साथ कंपनी को देरी से आईटीआर भरने पर धारा 234 के तहत देय टैक्‍स पर ब्‍याज का भी भुगतान करना पड़ सकता है. नोटिस : कंपनियों को जुर्माना और ब्‍याज के साथ नोटिस का भी सामना करना पड़ सकता है और गंभीर मामलों में सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है, जबकि कंपनी को पिछले साल हुए घाटे को समायोजित करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा.

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Pramod Kumar Tiwari

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...और पढ़ें

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New Delhi,Delhi

First Published :

December 30, 2025, 22:09 IST

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