Last Updated:July 31, 2025, 12:09 IST
Malegaon Blast Case: मालेगांव बम धमाका मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है.

हाइलाइट्स
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सभी आरोपों से बरीएनआईए की विशेष अदालत ने फैसला सुनायामालेगांव धमाका मामले में आरोपी थीं साध्वी प्रज्ञाMalegaon Blast Case: तकरीबन 17 साल पुराने मालेगांव बम धमाका मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार 31 जुलाई 2025 को अपना फैसला सुना दिया. विशेष अदालत ने इस मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है. बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी आरोपियों में शामिल थीं. कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है.
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Location :
Mumbai,Maharashtra