Last Updated:August 19, 2025, 04:06 IST
Maharashtra Elections: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे अटकलबाजी मानते हुए कोर्ट का समय बर्बाद बताया था.

नई दिल्ली. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में गड़बड़ी से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया. निर्वाचन आयोग (ईसी) ने यह जानकारी दी. बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी. ईसी ने आगे कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका को अटकलबाजी के आधार पर माना था और कहा था कि कोर्ट का समय बर्बाद हुआ.
इस याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जून में खारिज कर दिया था, जिसमें नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र चुनावों के दौरान फर्जी मतदान का आरोप लगाया गया था. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की पीठ चेतन चंद्रकांत अहिरे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि शाम 6 बजे की मतदान की समय सीमा के बाद लगभग 75 लाख फर्जी मतदाताओं ने अपना वोट डाला था.
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, अहिरे ने जून में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनकी रिट याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अपनी याचिका में, उन्होंने कम से कम 95 निर्वाचन क्षेत्रों में कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया, जहां मतदान और गिनती के मतों की संख्या मेल नहीं खाती थी. जून में, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को “पूरी तरह से निराधार” करार दिया था और ज़ोर देकर कहा था कि यह “कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग” है.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें
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Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
August 18, 2025, 20:12 IST