ममता के सांसद को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका, सैलरी जब्त करने का आदेश, लेकिन क्यों

1 week ago

Last Updated:April 24, 2025, 19:06 IST

Saket Gokhale News: दिल्ली हाई कोर्ट ने TMC नेता साकेत गोखले की सैलरी कुर्क करने का आदेश दिया है. गोखले पर पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी के मानहानि मामले में 50 लाख रुपये का हर्जाना और माफी मांगने का निर्देश था.

ममता के सांसद को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका, सैलरी जब्त करने का आदेश, लेकिन क्यों

मानहानि मामले में साकेत गोखले की सैलरी कुर्क करने का आदेश. (फाइल फोटो ANI)

हाइलाइट्स

साकेत गोखले की सैलरी कुर्क करने का आदेश.गोखले पर 50 लाख रुपये का हर्जाना और माफी मांगने का निर्देश.अदालत ने गोखले की सैलरी 1.90 लाख रुपये बताई.

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता एवं सांसद साकेत गोखले को मानहानी मामले में करारा झटका लगा है. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी द्वारा दायर मानहानि मामले में साकेत गोखले की सैलरी कुर्क करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने यह आदेश गुरुवार को दिया है.

जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि पहले गोखले को संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव पुरी से माफी मांगने और उन्हें 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया गया था लेकिन उन्होंने न तो जुर्माने की राशि जमा की और न ही कोई उचित स्पष्टीकरण दिया.

पढ़ें- उधर पीएम मोदी ने कहा-आतंक‍ियों को मिट्टी में मिला देंगे, इधर शाह- जयशंकर की राष्‍ट्रपत‍ि के साथ ताबड़तोड़ मीटिंग, मायने समझ ले पाक‍िस्‍तान

अदालत ने कहा, ‘‘इसी के मद्देनजर प्रतिवादी के वेतन के संबंध में धारा 60 (1) के तहत कुर्की का वारंट जारी किया जाता है. सैलरी 1.90 लाख रुपए बताया गया है. सैलरी तब तक कुर्क रहेगी जब तक कि 50 लाख रुपए अदालत में जमा नहीं कर दिए जाते.’’ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अनुसार, निर्णय के निष्पादन के मामलों में ऋणी की सैलरी पहले एक हजार रुपये और शेष राशि के दो-तिहाई तक कुर्क किया जा सकता है.

क्यों दिया गया यह आदेश?
अदालत ने यह आदेश पुरी की उस याचिका पर सुनवाई करते समय पारित किया जिसमें उन्होंने उनके पक्ष में आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया था. हालांकि गोखले की अपने खिलाफ दिए गए फैसले को वापस लेने का अनुरोध करने वाली याचिका एक अन्य पीठ के समक्ष लंबित है. लेकिन अदालत ने कहा कि मौजूदा कार्यवाही पर कोई रोक नहीं है.

पुरी ने 2021 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि गोखले ने जिनेवा में उनके स्वामित्व वाले एक अपार्टमेंट को लेकर उनके वित्तीय मामलों के बारे में झूठे आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था. हाई कोर्ट ने एक जुलाई, 2024 को सुनाए फैसले में गोखले को माफीनामा प्रकाशित करने और 50 लाख रुपये हर्जाने के भुगतान का निर्देश दिया था. इसके अलावा गोखले को पुरी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में किसी भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मंच पर कोई और सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया गया था.

Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

April 24, 2025, 19:06 IST

homenation

ममता के सांसद को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका, सैलरी जब्त करने का आदेश, लेकिन क्यों

Read Full Article at Source