Last Updated:February 06, 2026, 16:09 IST
Supreme Court Verdict on Pregnant Girl: सुप्रीम कोर्ट ने एक 18 साल की लड़की को गर्भपात कराने की इजाजत दी है. दरअसल, 30 माह की गर्भवती लड़की को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गर्भपात कराने से रोक दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को ओवररूल करते हुए, लड़की को इजजात दी. साथ ही जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की कि किसी को इच्छा के विरूद्ध गर्भावस्था जारी रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं.

Supreme Court Verdict on Pregnant Girl: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक चौंकाने वाला मामला पहुंचा था. मामला 30 महीने की एक प्रेग्नेंट लड़की का था. एक 18 साल की लड़की गर्भपात कराना चाहती थी. बॉम्बे हाईकोर्ट से उसे निराशा मिली थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद किशोरी से बच्चे को जन्म देने के लिए कहा था. कोर्ट के आदेश में ये बात कही गई थी, बच्चे के जन्म के बाद वह गोद दे सकती है. हालांकि, लड़की को सुप्रीम कोर्ट ने काफी राहत दी है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये लड़की के ऊपर निर्भर होना चाहिए कि वह बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं. कोर्ट ने कहा कि उसकी इच्छा के विरूद्ध गर्भावस्था में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं. उसे इस शर्त पर गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है कि उसके को कोई खतरा ना हो. दरअसल, लड़की की उम्र 18 साल 4 महीना है. वह अपने दोस्त के साथ संबंध बनाने के दौरान प्रेग्नेंट हो गई थी.
About the Author
दीप राज दीपक 2022 में न्यूज़18 से जुड़े. वर्तमान में होम पेज पर कार्यरत. राजनीति और समसामयिक मामलों, सामाजिक, विज्ञान, शोध और वायरल खबरों में रुचि. क्रिकेट और मनोरंजन जगत की खबरों में भी दिलचस्पी. बनारस हिंदू व...और पढ़ें
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
February 06, 2026, 15:58 IST

2 hours ago
