Last Updated:August 18, 2025, 17:20 IST
Vice President Term News: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होगा? नया उपराष्ट्रपति धनखड़ के बचे हुए कार्यकाल के वाइस प्रेसीडेंट बनेंगे? सीपी राधाकृष्णन अगर चुने जाते हैं तो क्य...और पढ़ें

नई दिल्ली. भारत में बहुत जल्द ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है. भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जिसके प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 में लिखे हैं. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद इस पद से संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाएं और नियम एक बार फिर चर्चा में हैं. लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पांच साल का होगा या फिर वह धनखड़ के बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेंगे? अगर एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं तो उनका कार्यकाल कितने साल का होगा? आइए जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, चयन, इस्तीफा और मृत्यु होने के बाद पद रिक्त होने पर उसे कैसे भरा जाता है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य रूप से पांच वर्ष का होता है, जो उनकी नियुक्ति की तारीख से शुरू होता है. हालांकि, वे तब तक पद पर बने रह सकते हैं, जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता. यदि उपराष्ट्रपति का पद बीच में रिक्त हो जाता है, जैसे कि इस्तीफा, मृत्यु या हटाए जाने के कारण तो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी पांच वर्ष का होगा न कि पूर्व उपराष्ट्रपति के बचे हुए कार्यकाल के लिए. इसका मतलब है कि यदि एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वे जगदीप धनखड़ के बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं, बल्कि पांच साल पद पर रहेंगे.
उपराष्ट्रपति का चुनाव और चयन
उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत होता है. यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया है, जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं. यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न है, क्योंकि इसमें राज्य विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती. चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote) प्रणाली के तहत गुप्त मतदान द्वारा होता है. उम्मीदवार को जीतने के लिए कुल वैध मतों का आधा से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक है. चुनाव प्रक्रिया का संचालन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है और लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है.
उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता
उम्मीदवार भारत का नागरिक हो.
उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो.
वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो.
वह किसी लाभ के पद (Office of Profit) पर न हो.
इस्तीफा और मृत्यु होने पर
संविधान के अनुच्छेद 67(a) के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, जो स्वीकार होने पर तत्काल प्रभावी हो जाता है. उदाहरण के तौर पर जगदीप धनखड़ ने 22 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया. इसके अलावा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, जिसे कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित करना होता है. इस प्रस्ताव को लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है और इसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है.
विशेष परिस्थितियां और कार्यवाहक राष्ट्रपति
यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है जैसा कि के. कृष्णकांत के मामले में 2002 में हुआ था तो संविधान के अनुच्छेद 68 के तहत रिक्ति को यथाशीघ्र भरने के लिए नया चुनाव आयोजित किया जाता है. नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी पांच वर्ष का होगा. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मृत्यु, इस्तीफा या असमर्थता की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना है. अनुच्छेद 65 के तहत इस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं. हालांकि, संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है. ऐसे में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यदि राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं तो उनका कार्यकाल पूर्ण पांच वर्ष का होगा न कि धनखड़ के बचे हुए कार्यकाल के लिए.
रविशंकर सिंहचीफ रिपोर्टर
भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले रविशंकर सिंह सहारा समय न्यूज चैनल, तहलका, पी-7 और लाइव इंडिया न्यूज चैनल के अलावा फर्स्टपोस्ट हिंदी डिजिटल साइट में भी काम कर चुके हैं. राजनीतिक खबरों के अलावा...और पढ़ें
भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले रविशंकर सिंह सहारा समय न्यूज चैनल, तहलका, पी-7 और लाइव इंडिया न्यूज चैनल के अलावा फर्स्टपोस्ट हिंदी डिजिटल साइट में भी काम कर चुके हैं. राजनीतिक खबरों के अलावा...
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First Published :
August 18, 2025, 17:20 IST