Last Updated:September 03, 2025, 12:04 IST
Jaipur News : राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण के लिए लाए जा रहे बिल पर गठित प्रवर समिति की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रख दी गई है. प्रवर समिति के प्रतिवेदन के मुताबिक अब जुर्माना चा...और पढ़ें

जयपुर. कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण के लाए जा रहे बिल पर गठित प्रवर समिति की रिपोर्ट को राजस्थान विधानसभा के पटल पर रख दिया गया है. प्रवर समिति के प्रतिवेदन के मुताबिक इसमें कई बदलाव किए गए हैं. इसमें कोचिंग सेंटर्स पर जुर्माना चार गुना तक कम कर दिया है. वहीं 100 स्टूडेंट से अधिक संख्या वाले कोचिंग सेंटर्स पर ही इसके प्रावधान लागू होंगे. प्रवर समिति ने जुर्माने के पुराने प्रावधानों को बदलने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपी है. राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 को भजनलाल सरकार मौजूदा सत्र में 3 सितंबर को पारित करवाने की तैयारी है.
प्रवर समिति की सिफारिश को शामिल करते हुए बिल में कुछ नए प्रावधान जोड़ गए हैं. नए प्रावधानों के मुताबिक कोई कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन करता है तो पहली बार में जुर्माना राशि 50 हजार रुपये होगी. दूसरी बार उल्लंघन करने पर 2 लाख का जुर्माना निर्धारित किया गया है. पहले के बिल में पहली बार में नियमों के उल्लंघन पर 2 लाख और दूसरी बार में 5 लाख जुर्माना तय किया गया था.
छोटे कोचिंग सेंटर्स को बिल के दायरे से बाहर कर दिया गया है
100 से कम स्टूडेंट वाले कोचिंग सेंटर्स को विधेयक के दायरे से बाहर कर दिया गया है. ऐसे कोचिंग सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा. पहले यह संख्या 50 स्टूडेंट निर्धारित की गई थी. पहले 50 स्टूडेंट वाले संस्थानों को कोचिंग मानते हुए उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया था. लेकिन नए बिल में यह संख्या 100 कर दी गई है. जुर्माना कम करने और स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाने के अलावा बिल के सभी प्रावधान पुराने ही रखे गए हैं. बजट सत्र में 24 मार्च को कोचिंग रेगुलेशन बिल को बहस के बाद पारित करने से पहले प्रवर समिति को सौंपा गया था.
बीच में कोचिंग छोड़ने पर 10 दिन में लौटानी होगी फीस
कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्याएं रोकने और कोचिंग पर नियंत्रण के लिए नए सिरे से यह बिल लाया गया है. बिल के प्रावधानों के अनुसार कोचिंग सेंटर्स मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे. एक साथ पूरी फीस की जगह स्टूडेंट 4 किस्तों में फीस जमा करवा सकेंगे. कोई स्टूडेंट बीच में कोचिंग छोड़ता है तो उसे 10 दिन में फीस लौटानी होगी. इसके अलावा यदि स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है तो बची हुई हॉस्टल की फीस भी स्टूडेंट को वापस देनी होगी. 100 या इससे ज्यादा स्टूडेंट्स वाले कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा.
नियमों का उल्लंघन किया तो रजिस्ट्रेशन रद्द करने का रहेगा प्रावधान
अगर कोचिंग सेंटर बच्चों पर दबाव बनाते हैं या मनमानी फीस वसूल करते हैं और बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है. इसमें 50 हजार से 2 लाख तक जुर्माना और प्रॉपर्टी जब्त करने के प्रावधान को शामिल किया गया है. इनके अलावा स्टूडेंट्स की शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर 24 घंटे काम करने वाला कॉल सेंटर बनाया जाएगा. 100 या इससे ज्यादा स्टूडेंट तो उसमें सरकारी स्कूल कॉलेज के शिक्षक नहीं पढ़ा सकेंगे.
स्टूडेंट को नोट्स और स्टडी मटेरियल फ्री में देना होगा
बिल के अनुसार कोचिंग सेंटर्स भ्रामक विज्ञापन नहीं दे सकेंगे. कोचिंग सेंटर में पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर होना अनिवार्य होगा. कोचिंग सेंटर्स को अपने स्टूडेंट को नोट्स और स्टडी मटेरियल फ्री में देना होगा. स्टूडेंट को काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता देनी होगी.
राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण बनेगा वह निगरानी रखेगा
कोचिंग सेंटर पर निगरानी और कंट्रोल के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण बनेगा. इसमें उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव अध्यक्ष होंगे. इसके मेंबर्स में स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, मेडिकल एजुकेशन के सचिव, आईजी, कॉलेज शिक्षा आयुक्त, डीएलबी डायरेक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट, वित्त विभाग से नॉमिनेट एक सचिव, कोचिंग सेंटर से 2 प्रतिनिधि और अभिभावक समिति से 2 मेंबर होंगे. उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे.
संदीप ने 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की शुरुआत की. कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर भी रह चुके हैं. 2017 से News18 से जुड़े हैं.
संदीप ने 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की शुरुआत की. कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर भी रह चुके हैं. 2017 से News18 से जुड़े हैं.
Location :
Jaipur,Jaipur,Rajasthan
First Published :
September 03, 2025, 12:04 IST