UAPA की धारा 15 (A) जिसे लेकर ओवैसी ने दी थी चेतावनी, कांग्रेस की करनी का फल भुगत रहे शरजील इमाम और उमर खालिद

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Last Updated:January 11, 2026, 18:47 IST

 कांग्रेस की वजह से जेल की हवा खा रहे शरजील इमाम और उमर खालिदउमर खालिद और शरजील इमाम दोनों दिल्ली दंगा केस में आरोपी हैं. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उमर ख़ालिद और शरजील इमाम के लंबे समय से जेल में रहने के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है. यह बयान ऐसे समय आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े ‘बड़ी साजिश’ मामले में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया.

ओवैसी ने कहा कि उमर ख़ालिद और शरजील इमाम पर जिस क़ानून के तहत मामला दर्ज किया गया है, वह गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए है, और इस क़ानून को और सख़्त बनाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि जब पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे, तब यूएपीए में ऐसे संशोधन किए गए, जिनका नतीजा आज कई अंडरट्रायल कैदियों को लंबे समय तक जेल में रहकर भुगतना पड़ रहा है.

ओवैसी ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने दो अंडरट्रायल आरोपियों को जमानत नहीं दी और इसके पीछे का कारण भी बताया. यूपीए सरकार के दौरान यूएपीए में संशोधन किया गया और उसमें आतंकवाद की परिभाषा को और व्यापक बनाया गया.” AIMIM प्रमुख ने लोकसभा में दिए अपने पुराने भाषण को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 2007-08 में ही यूएपीए की कुछ धाराओं को ‘सब्जेक्टिव’ बताया था. उन्होंने कहा था कि क़ानून की धारा 15 (ए) में “किसी भी अन्य माध्यम से” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो बेहद अस्पष्ट हैं और जिनका दुरुपयोग हो सकता है. ओवैसी ने उस समय चेतावनी दी थी कि भविष्य में इसी आधार पर किसी लेखक या बुद्धिजीवी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है.

ओवैसी ने कहा कि आज उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को जमानत न मिलने का आधार वही है, जिसकी ओर उन्होंने सालों पहले इशारा किया था. उन्होंने कहा, “कांग्रेस द्वारा बनाए गए इसी क़ानून के तहत दो युवा पिछले साढ़े पांच साल से जेल में हैं और उन्हें जमानत नहीं मिली. जिन लोगों ने यह क़ानून बनाया, वे कांग्रेस से थे और उस समय गृह मंत्री चिदंबरम थे. आज़ादी के बाद से क्या कोई कांग्रेस नेता एक, दो या साढ़े पांच साल तक जेल में रहा है?” हालांकि, इस मामले में अन्य पांच आरोपियों – गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद – को अदालत ने जमानत दे दी है.

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Rakesh Ranjan Kumar

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें

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New Delhi,Delhi

First Published :

January 11, 2026, 18:47 IST

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दावा: कांग्रेस की वजह से जेल की हवा खा रहे शरजील इमाम और उमर खालिद

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