Last Updated:May 29, 2025, 11:11 IST
Goa taxi service: गोवा सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी और बाइक सेवाओं के लिए नए नियम लागू किए हैं. टैक्सी यूनियनों ने इसका विरोध किया है, जबकि कंपनियों ने स्वागत किया है.

गोवा टैक्सी सेवा नियम
गोवा सरकार ने राज्य में ऐप बेस्ड टैक्सी और बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर एक नया नियम लागू किया है. ये नियम ‘ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर गाइडलाइंस’ के नाम से 20 मई को अधिसूचित किए गए हैं. सरकार ने इस ड्राफ्ट को 20 जून तक सुझावों और आपत्तियों के लिए जनता के सामने रखा है.
टैक्सी यूनियन ने जताई नाराज़गी
राज्य की टैक्सी यूनियनों ने इस कदम पर नाराज़गी जाहिर की है. यूनियनों का कहना है कि सरकार यह सब कुछ टैक्सी सेवाओं को ‘कॉरपोरेट’ के हवाले करने के लिए कर रही है. उत्तर और दक्षिण गोवा टैक्सी ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील नाइक ने कहा, “हम खुद मेहनत कर कमाई करने वाले लोग हैं, किसी कंपनी के अधीन नहीं हो सकते.”
किन नियमों का करना होगा पालन
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कोई भी ऐप आधारित टैक्सी या बाइक सेवा देने वाली कंपनी तभी ड्राइवरों को जोड़ेगी जब उनके पास मान्य वाहन परमिट और निजी सेवा वाहन बैज होगा. यह परमिट गोवा राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी होना चाहिए. साथ ही, इन कंपनियों का गोवा में स्थानीय दफ्तर होना भी ज़रूरी होगा.
पर्यटकों की शिकायत के बाद आया नियम
पर्यटन विभाग और परिवहन विभाग को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि गोवा में टैक्सी वाले मनमाने किराए वसूलते हैं, मीटर नहीं चलाते और सेवा भी अच्छी नहीं होती. इन्हीं शिकायतों के बाद सरकार ने इस नए नियम को लागू किया है ताकि ऐप टैक्सी सेवाओं को एक सही ढांचा और पारदर्शिता मिल सके.
कैब कंपनियों ने किया स्वागत
जहां टैक्सी यूनियन इस कदम का विरोध कर रही हैं, वहीं ऐप बेस्ड कैब सर्विस देने वाली कंपनी ‘रैपिडो’ ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है. कंपनी ने अपने बयान में कहा, “यह गाइडलाइंस एक पारदर्शी, सुरक्षित और सभी को साथ लेकर चलने वाली मोबिलिटी व्यवस्था बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.”
अब आगे क्या होगा?
20 जून तक लोग इस नियम पर अपनी आपत्तियां और सुझाव सरकार को भेज सकते हैं. इसके बाद सरकार इन पर विचार करके अंतिम नियम तय करेगी. ऐसे में आने वाले दिनों में गोवा में टैक्सी और बाइक टैक्सी सेवाओं का तरीका पूरी तरह बदल सकता है.
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