Last Updated:June 06, 2025, 17:37 IST
CLAT PG 2025, Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लैट पीजी 2025 की उत्तर कुंजी में गड़बड़ी के मामले में स्टूडेंट्स को राहत दी है और एनएलयू को जल्द रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने आपत्ति फीस पर...और पढ़ें

CLAT PG 2025, Delhi High Court: क्लैट पीजी 2025 को लेकर हाईकोर्ट का फैसला.
हाइलाइट्स
दिल्ली हाईकोर्ट ने CLAT PG 2025 की उत्तर कुंजी में गड़बड़ी पर राहत दी.कोर्ट ने NLU को जल्द रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया.कोर्ट ने आपत्ति फीस पर भी सवाल उठाए.CLAT PG 2025, Delhi High Court : दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लैट पीजी 2025 की उत्तर कुंजी में गड़बड़ी के मामले में स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLU)के संघ को जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए हैं. दरअसल कई स्टूडेंट्स ने क्लैट पीजी 2025 की फाइनल उत्तर कुंजी में गलतियां होने की शिकायत की थी,जिसके बाद तीन याचिकाएं दायर की गई थीं. इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया.
आपत्ति फीस पर कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने उत्तर कुंजी में गलती बताने के लिए हर सवाल पर 1,000 रुपये की फीस लेने पर भी सवाल उठाया.कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट्स और संस्थानों के बीच बैलेंस होना चाहिए.कोर्ट को ये फीस बाकी संस्थानों की तुलना में ज्यादा और गलत लगी. हालांकि कोर्ट ने ये भी माना कि एनएलयू का तर्क सही हो सकता है कि ये फीस बिना वजह आपत्ति करने वालों या कोचिंग संस्थानों को रोकने के लिए रखी गई है. फिर भी कोर्ट ने उम्मीद जताई कि भविष्य में एनएलयू इस फीस को कम करने पर विचार करेगा और सही कदम उठाएगा.
क्या सुझाव दिया कोर्ट ने?
कोर्ट ने सलाह दी कि इस मामले को जस्टिस जी.रघुराम (रिटायर्ड)की अगुवाई वाली कमेटी के सामने रखा जाए.उनकी सलाह के बाद आगे की कार्रवाई होनी चाहिए. कोर्ट ने स्टूडेंट्स और एनएलयू के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद उत्तर कुंजी के जवाबों को सही-गलत होने की जांच की.
क्या है क्लैट और क्यों हुआ विवाद?
क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट देश के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLU)में लॉ की पढ़ाई (अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्स)में दाखिले के लिए होने वाली एक बड़ी परीक्षा है.2025 की क्लैट पीजी परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को हुई थी, लेकिन परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी में कई सवालों को गलत बताते हुए देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुईं.
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सुप्रीम कोर्ट ने भेजा दिल्ली हाईकोर्ट
6 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया.सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक ही कोर्ट में सुनवाई से इस मामले का साफ और एक जैसा फैसला हो सकेगा. ये आदेश एनएलयू के संघ की ट्रांसफर याचिकाओं पर दिया गया.अब स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि जल्द रिजल्ट आएगा और उनकी मेहनत का सही नतीजा मिलेगा.
Dhiraj Raiअसिस्टेंट एडिटर
न्यूज़18 हिंदी (Network 18) डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर के तौर पर कार्यरत. करीब 13 वर्ष से अधिक समय से मीडिया में सक्रिय. हिन्दुस्तान, दैनिक भास्कर के प्रिंट व डिजिटल संस्करण के अलावा कई अन्य संस्थानों में कार्य...और पढ़ें
न्यूज़18 हिंदी (Network 18) डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर के तौर पर कार्यरत. करीब 13 वर्ष से अधिक समय से मीडिया में सक्रिय. हिन्दुस्तान, दैनिक भास्कर के प्रिंट व डिजिटल संस्करण के अलावा कई अन्य संस्थानों में कार्य...
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