18 साल से कम एज में कर दी शादी, सुहागरात मनाने पर पति को होगी सजा?

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Last Updated:November 22, 2025, 08:19 IST

Delhi High Court News: भारतीय समाज में शादी-विवाह महत्‍वपूर्ण संस्‍कार में से एक है. साथ ही इसको लेकर कई तरह के कानूनी प्रावधान भी हैं, ताकि खासकर पत्‍नी के अधिकारों की रक्षा हो सके. दिल्‍ली हाईकोर्ट ने हाल में ऐसे ही एक मामले में अहम फैसला दिया है.

18 साल से कम एज में कर दी शादी, सुहागरात मनाने पर पति को होगी सजा?Delhi High Court News: दिल्‍ली हाईकोर्ट ने नाबालिग किशोरी की शादी को लेकर महत्‍वपूर्ण फैसला दिया है. (सांकेतिक तस्‍वीर)

Delhi High Court News: शादी के बाद सुहागरात मनाने पर पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्‍या ऐसा करने पर हसबैंड को जेल भी जाना पड़ सकता है? दिल्‍ली हाईकोर्ट ने हाल में ही एक बड़ा फैसला दिया है. यह केस एक नाबालिग किशोरी की शादी से जुड़ा है. अदालत ने स्‍पष्‍ट शब्‍दों में कहा कि यदि कोई शख्‍स अपनी नाबालिग पत्‍नी से शारीरिक संबंध बनाता है तो POCSO एक्‍ट के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा. देश के विभिन्‍न हिस्‍सों से नाबालिग लड़कियों की शादी कराने की बात अक्‍सर ही सामने आती रहती है. भातीय कानून के तहत भी लड़की का विवाह 18 साल से पहले नहीं किया जा सकता है. 18 साल से पहले की किशोरियों को नाबालिग की कैटेगरी में रखा जाता है. इसके बावजूद यदि ऐसा होता है तो संबंध बनाने पर पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर किसी युवक ने अपनी पत्नी से तब शारीरिक संबंध बनाए जब वह नाबालिग थी, तो उसके खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला चलता रहेगा. अदालत ने साफ किया कि नाबालिग के साथ सहमति से संबंध बनाना भी कानून के तहत अपराध है. यह मामला 2023 में दर्ज हुआ था. महिला ने अदालत में याचिका देकर कहा था कि मामला खत्म कर दिया जाए, क्योंकि संबंध दोनों की सहमति से थे और वह अपने पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती. लेकिन अदालत ने उसकी मांग ठुकरा दी.

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

हाईकोर्ट ने कहा कि POCSO एक्ट के अनुसार 18 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति की सहमति मान्य नहीं होती. नाबालिग की सहमति का हवाला देकर आरोपी को बचाया नहीं जा सकता. जस्टिस संजीव नरूला ने कहा, ‘संसद ने 18 साल से कम उम्र की सीमा तय की है, जिस उम्र के नीचे यौन सहमति को कानून मान्यता नहीं देता. कोर्ट कोई अपवाद नहीं बना सकता. यह काम कानून बनाने वालों का होता है.’ कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में यह जांच जरूरी है कि लड़की की उम्र घटना के समय 18 वर्ष से कम थी या नहीं और यौन संबंध बने थे या नहीं. अगर यह साबित हो जाए, तो नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं रहता.

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने नाबालिग किशोरी से शादी के मामले में दायर मुकदमा खारिज करने से इनकार कर दिया.

पति और उसके परिवार की दलील खारिज

पति और उसके माता-पिता ने केस खत्म करने की मांग की थी. उनका कहना था कि शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी और लड़की पर कभी यौन उत्पीड़न नहीं हुआ. ‘टाइम्‍स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, लड़की (जो अब बालिग है) अपने बच्चे के साथ अदालत आई और उसने भी कहा कि वह पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती. लेकिन अदालत ने कहा कि अगर ऐसे मामलों को खत्म कर दिया गया, तो यह संदेश जाएगा कि नाबालिग से शादी और यौन संबंध को बाद में वैलिड बनाया जा सकता है. अदालत ने कहा कि POCSO कानून का उद्देश्य नाबालिगों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना है.

16 साल 5 महीने की उम्र में शादी

FIR तब दर्ज हुई जब पुलिस को घरेलू हिंसा से संबंधित कॉल मिली. जांच के दौरान पता चला कि युवक ने लड़की से तब शादी की थी जब वह 16 साल 5 महीने की थी. अदालत ने साफ कहा कि इस मामले में आपराधिक प्रक्रिया जारी रहेगी और इसे खत्म करने से इनकार कर दिया. यह फैसला नाबालिगों के संरक्षण से जुड़े कानूनों की गंभीरता और कठोरता को दोहराता है और दर्शाता है कि सहमति का दावा करके नाबालिग से संबंध का मामला खत्म नहीं कराया जा सकता.

Manish Kumar

बिहार, उत्‍तर प्रदेश और दिल्‍ली से प्रारंभिक के साथ उच्‍च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्‍ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्‍लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु...और पढ़ें

बिहार, उत्‍तर प्रदेश और दिल्‍ली से प्रारंभिक के साथ उच्‍च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्‍ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्‍लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु...

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Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

November 22, 2025, 08:07 IST

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