स्टार प्रचारक जेब में रख सकते हैं अब इतने लाख रुपये, जानें क्यों बना यह नियम

1 month ago

चुनाव आयोग ने तय किया है कि कोई भी स्टार प्रचारक अपने जेब में एक लाख रुपये तक रख सकता है.

चुनाव आयोग ने तय किया है कि कोई भी स्टार प्रचारक अपने जेब में एक लाख रुपये तक रख सकता है.

Star Campaigners: बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध ...अधिक पढ़ें

News18 हिंदीLast Updated : March 28, 2024, 14:47 ISTEditor picture

Lok Sabha Elections 2024: देश में लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और तकरीबन सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों की जीत का दम भरना शुरू कर दिया है. बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे स्टार प्रचारकों का चुनावी अभियान शुरू हो चुका है. ऐसे में चुनाव आयोग भी एक्शन में आ गया है. इन स्टार प्रचारकों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग ने अपना पूरा तंत्र लगा दिया है. खासतौर पर स्टार प्रचारकों के रोजाना खर्चे से लेकर आने-जाने का पूरा ब्यौरा हर रोज चुनाव आयोग को देना पड़ेगा. साथ ही स्टार प्रचारक अपने जेब में रोजाना कितना पैसा रखेंगे और उन पैसों का कहां इस्तेमाल किया इसका भी पूरा विवरण देना होगा.

बता दें कि कल यानी 27 मार्च पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख थी. पहले चरण में देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. वहीं, दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज से यानी 28 मार्च से नामांकन शुरू हो गया है. बिहार, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अब राजनीतिक पार्टियां चुनावी कैंपेन शुरू कर चुकी है.

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लोकसभा चुनाव 2024

क्या कहते हैं देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त
ऐसे में देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी न्यूज 18 हिंदी के साथ बातचीत में कहते हैं, ‘देखिए स्टार प्रचारक का मतलब यह नहीं होता है कि वह कानून से ऊपर है. अगर चुनाव आयोग ने इंस्ट्रक्शन जारी किया है तो उसका पालन कराना भी चुनाव आयोग का ही काम है. स्टार प्रचारकों को अगर एसपीजी सुरक्षा या जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है तो वैसे स्टार प्रचारकों को भी इससे छूट नहीं होती है. एक लाख रुपये से ज्यादा का रकम रखने का सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए. हां, सिक्योरिटी जिनको भी मिली हुई है उसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए. हमलोगों के समय में इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन कभी जारी नहीं हुआ था. हमलोग थोड़े सोच रहे थे कि स्टार प्रचारक भी ज्यादा रकम लेकर घूमेंगे. चुनाव आयोग ने जरूर किसी को पकड़ा होगा, इसके बाद यह इंस्ट्रक्शन जारी किया है.’

बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने तय किया है कि कोई भी स्टार प्रचारक अपने जेब में एक लाख रुपये तक रख सकता है. चुनाव आयोग के मुताबिक, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी अपनी जेब में 50 हजार और उसका प्रचार करने आए स्टार प्रचारक एक लाख से ज्यादा की रकम अपने जेब में नहीं रख सकता. अगर निर्धारित रकम से ज्यादा रकम की बरामदगी होती है तो रकम तो जब्त कर ही लिया जाएगा. साथ में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा.

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चुनाव आयोग ने इसके साथ यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रत्याशी अपने रोजाना के खर्चे के लिए एक अलग से रजिस्टर रखेंगे.

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चुनाव आयोग ने इसके साथ यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रत्याशी अपने रोजाना के खर्चे के लिए एक अलग से रजिस्टर रखेंगे और उसका पूरा ब्यौरा हर रोज चुनाव आयोग को भेजेंगे. इस रजिस्टर में प्रत्याशी कब कहां और कितनी रैली किए और उसमें कितना खर्च हुआ, इसका पूरा हिसाब तो रखेंगे साथ ही उसकी पूरी वीडियो रिकार्डिंग भी कराएंगे. रोजाना फूल माला, खानपान, ढोल, डांस पार्टी, वाहन आदि का रेट भी चुनाव आयोग द्वारा तय दरों के हिसाब से ही देना होगा.

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FIRST PUBLISHED :

March 28, 2024, 14:47 IST

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