Last Updated:December 08, 2025, 15:38 IST
Asaram Bail: सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से रेप मामले में आसाराम को मिली छह महीने की जमानत बरकरार रखी है और राजस्थान हाई कोर्ट को तीन महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है. आसाराम की ओर से खराब सेहत का हवाला दिया गया, जबकि पीड़िता की वकील ने इसका विरोध किया.
आसाराम को छह महीने की जमानत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से रेप मामले में आसाराम को मिली जमानत को बरकरार रखने का फैसला दिया है. यानी राजस्थान हाई कोर्ट ने जो छह महीने की जमानत दी है, वह फिलहाल जारी रहेगी. अदालत ने यह भी साफ कहा कि वह इस जमानत को रद्द करने की मांग पर दखल नहीं देगी और राजस्थान हाई कोर्ट को आदेश दिया कि वह मामले की सुनवाई तेजी से पूरी करे और तीन महीने के भीतर अंतिम फैसला सुना दे.
आसाराम की तरफ से क्या कहा गया
सुनवाई के दौरान आसाराम के वकील ने अदालत को बताया कि उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है. उन्होंने कहा कि आसाराम इतनी खराब हालत में हैं कि उन्हें शौच और पेशाब जैसे रोज़मर्रा के कामों के लिए भी किसी की मदद चाहिए.
वकील का दावा था कि आसाराम ‘वेजिटेटिव स्टेट’ यानी लगभग निष्क्रिय और पूरी तरह दूसरों पर निर्भर स्थिति में हैं.
पीड़िता की वकील ने जताई आपत्ति
दूसरी तरफ पीड़िता की वकील शोभा गुप्ता ने इन बातों को चुनौती दी. उन्होंने कोर्ट से कहा कि आसाराम की सेहत को लेकर जो तस्वीर पेश की जा रही है, हकीकत वैसी नहीं है. उनका कहना था कि आसाराम ठीक हैं और इसलिए इलाज के नाम पर दी गई जमानत को खत्म किया जाना चाहिए.
राजस्थान और गुजरात हाई कोर्ट से भी मिली थी जमानत
29 अक्टूबर को राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को छह महीने की जमानत दी थी. इसके बाद 6 नवंबर को गुजरात हाई कोर्ट ने भी उन्हें छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी.
गुजरात हाई कोर्ट में आसाराम की तरफ से यह दलील दी गई कि जोधपुर की अदालत पहले ही उन्हें जमानत दे चुकी है और वे दिल की बीमारी से पीड़ित हैं.
12 साल बाद मिली थी पहली बार मेडिकल जमानत
आसाराम उम्रकैद की सजा काट रहे हैं और लगभग 12 साल जेल में रहने के बाद उन्हें पहली बार जनवरी 2025 में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी.
यह जमानत बाद में जुलाई और फिर अगस्त तक बढ़ाई गई. लेकिन 27 अगस्त को अदालत ने आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने 30 अगस्त को जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था.
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
December 08, 2025, 15:38 IST

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