वोटिंग से पहले आ गया चुनाव आयोग का बड़ा आदेश, मतदाताओं के लिए है बेहद खास

1 month ago

चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को लेकर नया आदेश जारी किया है. (सांकेतिक तस्‍वीर)

चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को लेकर नया आदेश जारी किया है. (सांकेतिक तस्‍वीर)

Election News: चुनाव से जुड़े कई ऐसे नियम-कायदे हैं, जिसके बारे में मतदाओं को काफी कम या फिर किसी तरह की जानकारी है ही ...अधिक पढ़ें

पीटीआईLast Updated : March 28, 2024, 14:11 ISTEditor picture

कोलकाता. चुनाव अधिकारी उन मतदाताओं पर मतदान करने के लिए दबाव नहीं डाल सकते जो मतदान केंद्रों पर वोट देने से इनकार करते हैं. ऐसे समय में जब चुनाव आयोग पात्र मतदाताओं को उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों तक लाने में कोई कसर नहीं छोड़ने का वादा करता है, बहुत से मतदाताओं को मताधिकार से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी नहीं है. दरअसल, पीठासीन अधिकारी के समक्ष अपनी पहचान दर्ज कराने के बाद भी मतदाता को वोट देने से इनकार करने का अधिकार है. वह अधिकार नोटा के तहत मतदान करने के प्रावधान से अलग है. इस अधिकार का प्रयोग ‘चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49-ओ’ के तहत किया जा सकता है.

नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) विकल्प मतदाताओं को जनादेश चाहने वाले किसी भी उम्मीदवार में विश्वास की कमी व्यक्त करने की अनुमति देता है. वोट देने से इनकार का विकल्प एक निर्वाचक को पूरी तरह से मतदान प्रक्रिया से दूर रहने की अनुमति देता है. 49-ओ खंड पीठासीन अधिकारी को निर्देश देता है कि एक बार जब कोई निर्वाचक अपनी साख सत्यापित होने के बाद बूथ के अंदर मतदान करने से इनकार कर देता है, तो अधिकारी फॉर्म 17 ए में प्रविष्टि के खिलाफ इस आशय की एक टिप्पणी देगा और निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा. यह अधिकारों का कोई नया परिचय नहीं है. यह कुछ समय से अस्तित्व में है. मतदाताओं को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है.

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर लोग इस विकल्प से अनजान हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान से परहेज करने से निश्चित रूप से चुनाव परिणाम को प्रभावित करने में कोई भूमिका नहीं होगी और जो उम्मीदवार सबसे अधिक संख्या में वैध वोट हासिल करेगा उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा. यह पूछे जाने पर कि क्या चुनाव आयोग इस संबंध में मतदाताओं को जागरूक करेगा, अधिकारी ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है. नियम 49-ओ के लाभ को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह नियम सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का विकल्प प्रदान करता है और साथ ही फर्जी मतदान पर भी नजर रखता है.

चुनाव आयोग के नियम में कहा गया है कि यदि कोई मतदाता मतदाता रजिस्टर के फॉर्म 17ए में अपने मतदाता सूची नंबर को विधिवत दर्ज करने के साथ-साथ अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेने के बाद मतदान नहीं करने का निर्णय लेता है, तो उसे अपना वोट डालने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. फॉर्म में उन मतदाताओं के लिए ‘नियम के तहत’ मतदान के बिना छोड़ दिया गया या ‘वोट देने से इनकार’ के स्थान पर डाला जाएगा, जो मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के बाद मतदान किए बिना छोड़ना चाहते हैं, ऐसा कहा गया है.

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Tags: Election commission, Loksabha Election 2024, Loksabha Elections

FIRST PUBLISHED :

March 28, 2024, 14:11 IST

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