बच्‍ची के साथ ऐसा क्‍या हुआ? जज ने 44 साल के दोषी को सुनाई 109 साल की सजा

2 weeks ago

नई दिल्‍ली. केरल की इडुक्की जिला अदालत ने सोमवार को 15 वर्षीय मानसिक रूप से विकलांग लड़की के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के मामले में बेहद सख्‍त फैसला सुनाया. कोर्ट ने 44 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे सभी धाराओं में मिलाकर कुल 106 साल कारावास की सजा सुनाई गई. विशेष लोक अभियोजक, देवीकुलम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) के न्यायाधीश सिराजुद्दीन पीए ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दोषी को विभिन्‍न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई. दोर्षी पीड़िता की मां का दोस्त था. स्मिजु के दास ने कहा.

हालांकि सभी धाराओं में सजा एक साथ पूरी की जाएंगी और आदमी को दी गई जेल की अधिकतम सजा 22 साल है. लिहाजा वह जेल में 22 साल ही काटेगा. अदालत ने शख्स पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अगर दोषी जुर्माने की रकम नहीं चुकाएगा तो उसे 22 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा.

अदालत ने आदेश दिया कि यदि आरोपी जुर्माना भरता है, तो लड़की को इडुक्की जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की पीड़ित मुआवजा योजना से मुआवजे के रूप में राशि का भुगतान किया जाएगा. घटना 2022 में हुई, जब त्रिशूर का मूल निवासी आरोपी काम के लिए आदिमाली आया था. वह लड़की की मां के साथ एक होटल में काम कर रहा था और उनसे दोस्ती होने के बाद वह उनके साथ उनके घर में रहने लगा.

फिर जब लड़की की मां और भाई-बहन घर पर नहीं थे तब आरोपी ने लड़की का यौन शोषण करना शुरू कर दिया. उसने लड़की को यह कहते हुए धमकी भी दी थी कि अगर उसने घटना के बारे में उन्हें बताया तो वह उसे मार डालेगा. घटना तब सामने आई जब शारीरिक दिक्कतों के कारण मां लड़की को आदिमाली तालुक अस्पताल लेकर आई और डॉक्टर को पता चला कि लड़की गर्भवती है. डॉक्टर ने घटना की सूचना पुलिस को दी.

इडुक्की मेडिकल कॉलेज अस्‍पताल में लड़की का गर्भपात करा दिया गया. इसके बाद, लड़की और आरोपी के गर्भपात किए गए भ्रूण के मेडिकल नमूनों पर डीएनए परीक्षण किया गया, जिससे पता चला कि लड़की के अजन्मे बच्चे का पिता ही आरोपी था.

.

Tags: Crime News, Kerala News, Kerala News Today

FIRST PUBLISHED :

April 29, 2024, 21:49 IST

Read Full Article at Source