धारा 302 अब हो जाएगी 101, 420 कहलाएगी 316, इस तारीख से लागू होंगे 3 नए कानून

1 month ago

एआईजी (AIG) कल्याण विशाल शर्मा ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को इन तीन नए कानून की विस्तृत जानकारी प्रशिक्षण के ज़रिये दी जा रही है.

एआईजी (AIG) कल्याण विशाल शर्मा ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को इन तीन नए कानून की विस्तृत जानकारी प्रशिक्षण के ज़रिये दी जा रही है.

पटना. पूरे देश के साथ-साथ बिहार में भी एक जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी अधिसूचना शनिवार को ही जारी कर दी है. इधर इसको देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय स्तर पर अपने 137 पुलिस अधिकारियों को इन तीन नए कानून की विस्तृत जानकारी प्रशिक्षण के ज़रिये दी जा रही है.

इस बात की जानकारी एआईजी (AIG) कल्याण विशाल शर्मा ने दी है. इनके मुताबिक इस प्रशिक्षण का आयोजन वैसे तो बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के द्वारा किया गया लेकिन प्रशिक्षण देने का काम केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान गाज़ियाबाद के अनुदेशकों के द्वारा दिया जा रहा है. वो भी BPRND दिल्ली के निर्देश पर.

जानें क्या-क्या बदलेगा?

बता दें, एक जुलाई से IPC जिसे इंडियन पीनल कोड कहा जाता है इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा. नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं उनमें भी बदलाव हो जाएगा, जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली IPC की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी.

अब धारा भी बदल जाएगी

ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी. हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी. वहीं रेप के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी. हालांकि हिट एंड रन केस का संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होगा. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला मैक्सिमम 3 साल में देना होगा.

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Tags: Bihar News, Bihar police, Criminal Laws

FIRST PUBLISHED :

March 12, 2024, 15:34 IST

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