Last Updated:April 22, 2025, 16:58 IST
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एक वकील पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अदालत का माहौल खराब किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील पर 5 लाख का जुर्माना लगाया.(Image:PTI)
हाइलाइट्स
सुप्रीम कोर्ट ने वकील पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.वकील पर अदालत का माहौल खराब करने का आरोप.जुर्माना चार हफ्ते में नालसा के खाते में जमा करना होगा.नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका में मांगी गई राहत की प्रकृति को लेकर नाराजगी जताते हुए मंगलवार को एक वकील पर याचिकाकर्ता के रूप में याचिका दायर करने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. सुप्रीम कोर्ट ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने ‘अदालत का माहौल खराब कर दिया’. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने वकील संदीप टोडी को चार हफ्ते के भीतर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के खातों में रकम जमा करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने यह पता लगाने के लिए छह हफ्ते बाद याचिका को लिस्ट में शामिल करने का आदेश दिया कि क्या पैसा जमा किया गया था.
जस्टिस नाथ ने कहा कि ‘आपने इस अदालत का माहौल खराब कर दिया है. कोई भी विवेकशील वकील संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ऐसी तुच्छ याचिका दायर नहीं करेगा.’ संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारात्मक तरीकों के अधिकार की गारंटी देता है और सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि ‘अगर हम याचिका को साधारण तरीके से वापस लेने की अनुमति देते हैं तो इससे गलत संदेश जाएगा.’ पीठ ने वकील पर जुर्माना लगाते हुए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी. वकील की याचिका में पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति को दी गई राहत पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
गत 25 मार्च को दायर याचिका में ‘कुटुंब न्यायालय, मुंबई के 25 सितंबर, 2019 के आदेश के मद्देनजर वर्तमान प्रतिवादी संख्या 4 (नेहा टोडी जिन्हें नेहा सीताराम अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है) के पक्ष में दी गई सभी राहतों पर एकपक्षीय रोक लगाने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है.’ याचिका में केंद्र, मुंबई की एक कुटुंब अदालत और बंबई हाईकोर्ट को प्रतिवादी बनाया गया है.
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
April 22, 2025, 16:58 IST