Last Updated:November 02, 2025, 08:43 IST
Birbhum Rape Case: बीरभूम के सूरी में दो नाबालिग लड़कों ने नौवीं की छात्रा का ट्यूटर के घर यौन उत्पीड़न किया. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. जांच जारी है.
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सूरी में एक होम ट्यूटर के घर पर दो नाबालिग लड़कों ने कथित तौर पर अपने नाबालिग सहपाठी का यौन उत्पीड़न किया. (प्रतीकात्मक-AI)पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सूरी में एक होम ट्यूटर के घर पर दो नाबालिग लड़कों ने कथित तौर पर अपने नाबालिग सहपाठी का यौन उत्पीड़न किया. पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार शाम को हुई, जब नौवीं कक्षा की एक छात्रा अपनी सहपाठी का फोन आने के बाद शाम सात बजे से पहले घर से निकल गई. ट्यूटर के घर पहुंचने पर उसने पाया कि वहां केवल दो सहपाठी मौजूद थे और शिक्षक अनुपस्थित थे.
पुलिस ने बताया कि दोनों लड़कों ने कथित तौर पर लड़की को समय से लगभग एक घंटा पहले ट्यूटर के घर बुलाया और फिर क्लासरूम में उसका उत्पीड़न किया. बीरभूम जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रात में घर लौटने पर 14 वर्षीय लड़की रो पड़ी और उसने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी. अधिकारी ने आगे कहा कि शिकायत के आधार पर दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में दोपहर में सूरी किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया.
सूरी पुलिस स्टेशन में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी लड़कों ने लड़की को यह कहकर गुमराह किया था कि ट्यूटर ने उसे शाम 7 बजे क्लास के लिए जल्दी आने को कहा है. हालांकि, उस समय ट्यूटर खुद घर पर नहीं था. शिक्षक ने अपने घर में एक कमरा ट्यूशन क्लास के लिए अलग रखा था. दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर यह कृत्य किया.
लड़की की मां की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि उसकी बेटी, जो नौवीं कक्षा की छात्रा है, नियमित रूप से अन्य बच्चों के साथ अपने घर के पास ट्यूशन क्लास जाती थी. ट्यूटर आमतौर पर नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए रात 8 बजे से कक्षाएं संचालित करता था, लेकिन उसकी बेटी शुक्रवार को यह सोचकर घर से जल्दी निकल गई थी कि शिक्षक ने उसे एडवांस क्लास के लिए बुलाया है.
पुलिस ने बताया कि लड़की की मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है और सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका गोपनीय बयान दर्ज किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी है और मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T...और पढ़ें
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Location :
Kolkata,West Bengal
First Published :
November 02, 2025, 08:43 IST

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